लोग अपनी फाइनेंशियल सेफ्टी के लिए इंश्योरेंस लेते हैं. लेकिन कई बार क्लेम करते समय, उन्हें इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम का अमाउंट आधा या पूरा नहीं मिल पाता है. जिसकी वजह से उन्हें कई सारी परेशानियों का सामना करना होता है. ऐसे में पॉलिसी होल्डर्स परेशान हो जाते हैं और उन्हें समझ नहीं आता कि वो क्या करें और कहां शिकायत करें. अगर आपके साथ ऐसा ही कुछ हो, तो परेशान होने की जरूरत नहीं. आप इस मामले की शिकायत कई जगहों पर कर सकते हैं. क्लेम से जुड़ी शिकायत कहां और कैसे करें, जानने के लिए देखें वन मिनट वीडियो में.
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