सुप्रीम कोर्ट ने कहा- मस्जिद कमेटी वाराणसी कोर्ट के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट जा सकती है

सुप्रीम कोर्ट ने 24 जुलाई को वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के सर्वे को लेकर अहम बात कही। शीर्ष कोर्ट ने मस्जिद में ASI के सर्वे पर 26 जुलाई तक रोक लगा दी है। कहा कि 26 जुलाई की शाम 5 बजे तक कोई सर्वे ना किया जाए।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस दौरान अगर मस्जिद कमेटी चाहे तो वाराणसी कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जा सकती है। वाराणसी की अदालत ने मस्जिद में ASI सर्वे का आदेश दिया था।

सुप्रीम कोर्ट में 24 जुलाई को जब सुनवाई शुरू हुई, जब ASI की टीम ज्ञानवापी में सर्वे कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत वहां पर किसी तरह की खुदाई पर रोक लगा दी। कहा कि हम दोपहर 2 बजे दोबारा इस मामले पर सुनवाई करेंगे, लेकिन 11:50 बजे के आसपास ही कोर्ट ने सर्वे पर रोक का आदेश दे दिया।

कोर्ट रूम में क्या हुआ?

ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन समिति की तरफ से वकील हुजेफा अहमदी की याचिका पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के अपडेट्स…

  • अहमदी: मैं आपसे (सुप्रीम कोर्ट) केवल एक हफ्ते के लिए इसे रोकने का अनुरोध कर रहा हूं। उसी प्लॉट को लेकर, उसी सर्वे को लेकर हाईकोर्ट ने 2021 में रोक लगा दी थी।
  • अहमदी: क्या मैं अदालत से आदेश पर रोक लगाने का अनुरोध कर सकता हूं?
  • CJI डीवाई चंद्रचूड़: मिस्टर अहमदी, यह सिर्फ माप (Measurement) है। हम आपको एक के बजाय दो हफ्ते का समय दे सकते हैं।
  • अहमदी: अभी उस साइट पर 30 लोग हैं, जो कार्रवाई कर रहे हैं।
  • अहमदी: सर खुदाई की जल्दी क्या है? यह संपत्ति 1500 ईसवी से एक मस्जिद के रूप में है। अब इतनी जल्दी क्या है?
  • अहमदी: मैं अपनी अपील में इस पर बहस करूंगा, लेकिन इस बीच रोक लगनी चाहिए। मैं इसकी अपील करता हूं।
  • CJI डीवाई चंद्रचूड़: हम आपको बुधवार (26 जुलाई) तक का समय देंगे। कल हाईकोर्ट जाएं। आज से बुधवार शाम 5 बजे के बीच हम कहेंगे कि यथास्थिति बरकरार रहे।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

December 27, 2024
8:25 am

Welcome to Delhi News Channel, for advertisement related information or To become our media partner contact: +91 8383006191, +91 9891223775, +91 9818834041, +91 8800983159