30 सितंबर तक बैंकों में चेंज या जमा करा सकेंगे, नहीं देनी होगी ID

2000 के नोट बदलने की प्रोसेस आज यानी मंगलवार (23 मई) से देश के सभी बैंकों में शुरू हो रही है। 3 दिन पहले 19 मई को RBI ने 2000 का नोट सर्कुलेशन से वापस लेने का ऐलान किया था। लोग 30 सितंबर तक 2000 के नोट बैंकों में चेंज या अकाउंट में जमा करवा सकते हैं।

RBI की डेडलाइन के बाद भी 2000 का नोट लीगल रहेगा। यानी मौजूदा नोट अमान्य नहीं होंगे। डेडलाइन सिर्फ लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए है, ताकि वे यह नोट बैंकों को जल्द वापस कर दें। बैंक अब 2000 के नोट इश्यू नहीं करेंगे। साल 2018-19 में इन नोटों की छपाई बंद है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर 2016 को रात 8 बजे 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए थे। इसकी जगह नए पैटर्न में 500 का नया नोट और 2000 का नोट जारी किया गया था। RBI के अनुसार 2000 का नोट करेंसी की तत्काल जरूरत को देखते हुए छापा गया था

नोट बदलने-डिपॉजिट करने की पूरी प्रोसेस:

  • 2000 का नोट बदलने के लिए आप बैंक की किसी भी ब्रांच में जा सकते हैं।
  • अगर आप नोट बदलना चाहते हैं तो, बैंक में अकाउंट होना जरूरी नहीं है।
  • एक बार में 10 नोट यानी 20,000 रुपए ही एक्सचेंज किए जा सकते हैं।
  • 2000 के नोट एक्सचेंज करने के लिए कोई फॉर्म भरने की जरूरत नहीं।
  • अगर बैंक में अकाउंट है तो नोट डिपॉजिट करने की कोई लिमिट नहीं।
  • बस स्लिप भरकर जितने चाहे उतने नोट डिपॉजिट कर सकते हैं।
  • RBI ने नोट बदलने के लिए 30 सितंबर की डेडलाइन तय की है।

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June 3, 2025
5:45 am

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