दिल्ली-एनसीआर में सड़कों पर घूमने वाले लावारिस कुत्तों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है. सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बीआर गवई ने इन कुत्तों को 8 हफ्तों में शेल्टर होम भेजने के आदेश पर बहुत बड़ी बात कही है. यह मामला तब सुर्खियों में आया जब सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने दिल्ली और एनसीआर के सभी लावारिस कुत्तों को पकड़कर शेल्टर में डालने का आदेश दिया था. लेकिन अब इस फैसले पर कई लोग सवाल उठा रहे हैं, और पशु प्रेमियों से लेकर आम जनता तक इस पर चर्चा कर रही है. आइए समझते हैं पूरा मामला.
आवारा कुत्तों पर चीफ जस्टिस बीआर गवई ने क्या कहा?
एनडीटीवी में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक, कोर्ट ने सोमवार को कुत्तों को रिहायशी इलाकों से हटाकर शेल्टर में भेजने का आदेश दिया था, क्योंकि कुत्तों के काटने और रेबीज के मामले बढ़ रहे हैं. लेकिन इस फैसले से पशु प्रेमी नाराज हैं. अब इस मामले में भारत के चीफ जस्टिस बीआर गवई ने इस मामले को खुद से गौर करने की बात कही है. उन्होंने कहा, ‘मैं इस पर गौर करूंगा.’ यह बात उन लाखों लोगों के लिए राहत की खबर है, जो कुत्तों को सड़कों से हटाने के खिलाफ हैं.